छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर SSP ने जारी की एडवायजरी... इनके विज्ञापन मीडिया में नहीं किए जाएंगे प्रसारित... उल्लंघन करने पर...
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा जिले के समस्त विज्ञापन एजेंसियों, समाचार पत्रों, टीव्ही चैनल और पोर्टल्स के लिए जुआ, सट्टा संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित न करने के लिए एडवायजरी जारी की गई है। एडवायजरी में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 10 एवं 11 को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी विज्ञापन जिसके माध्यम से इन खेलों का इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कर बढ़ावा दिया जाता है, वह एक दंडनीय अपराध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे विज्ञापन किसी भी माध्यम से प्रसारित न करने को कहा गया है।