रायपुर

बड़ी खबरः IPS जीपी सिंह की बहाली का आदेश हुआ जारी

रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2024 को आदेश जारी कर आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को पुनः सेवा में बहाल कर दिया है। यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के आधार पर जारी किया गया है। 20 जुलाई 2023 को जारी निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से जीपी सिंह को पद पर बहाल किया गया है।

छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 को गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था। इसके बाद, उन्होंने इस आदेश को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) में चुनौती दी थी। CAT ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के आदेश को रद्द कर दिया और जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने तथा सभी लाभ देने के निर्देश दिए।

 

गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 23 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, गृह मंत्रालय ने अब जीपी सिंह को बहाल करने का आदेश जारी किया है और उन्हें उनके पद पर पुनः नियुक्त कर दिया गया है।