कांकेर सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से राहत, EVM गड़बड़ी वाली याचिका खारिज
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कांकेर लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस फैसले के बाद फिलहाल उनकी जीत बरकरार रहेगी और उन्हें बड़ी राहत मिली है।
यह याचिका कांकेर सीट से चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार बीरेश ठाकुर द्वारा दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में गड़बड़ी और छेड़छाड़ की गई, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। याचिकाकर्ता ने बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट मशीनों की दोबारा जांच (वेरिफिकेशन) की मांग की थी।
याचिका में यह भी कहा गया था कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मशीन नंबरों और मतदान से जुड़े दस्तावेजों में अंतर पाया गया है, जो संभावित अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। जिन क्षेत्रों को लेकर सवाल उठाए गए, उनमें गुंडरदेही, सिहावा, संजारी बालोद, डोंडी लोहारा और केशकाल शामिल हैं।
मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल आरोपों के आधार पर ईवीएम की दोबारा जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी तरह की जांच के लिए प्रारंभिक स्तर पर ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है। बिना दस्तावेजी या मौखिक प्रमाण के इस प्रकार के गंभीर आरोपों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों को याचिकाकर्ता पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सके। इस कारण याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि भविष्य में उनके पास ठोस साक्ष्य आते हैं, तो वे नई याचिका दायर कर सकते हैं।