हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बर्खास्त कर्मचारी को अपनी ही विभागीय जांच की नोटशीट देना होगी
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने RTI को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अपने खिलाफ हुई विभागीय जांच और बर्खास्तगी के आधार बने दस्तावेज RTI के जरिए मांगना कर्मचारी का वैध अधिकार है, अगर वह उनका उपयोग अपने बचाव के लिए करना चाहता है।
जांजगीर-चांपा निवासी अकरम खान फैमिली कोर्ट में ड्राइवर था। कदाचार के 7 आरोपों पर उसके खिलाफ दो विभागीय जांच हुई, जिसके बाद 5 जनवरी 2021 को प्रधान न्यायाधीश ने उसकी सेवा समाप्त कर दी। अकरम ने कहा — बचाव का उचित मौका नहीं दिया, दस्तावेज मांगे तो नहीं दिए। फैमिली कोर्ट द्वारा बर्खास्तगी आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी।
बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए अकरम खान ने अपनी याचिका में कहा है, बर्खास्तगी आदेश जारी करने से पहले फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने निष्पक्ष और उचित बचाव का अवसर नहीं दिया। बर्खास्तगी से पहले और विभागीय जांच के दौरान, उसको अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया गया।
प्रभावी बचाव व जवाब पेश दावा पेश करने के लिए विभागीय जांच से संबंधित दस्तावेज मांगे तो उसे दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए गए। दस्तावेज ना देने पर सूचना के अधिकार के तहत उसने दस्तावेज देने की मांग की। इसके बाद भी नहीं मिला। इसके बाद, जनसूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन किया, जिसे 15 जनवरी 2021 को खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ प्रथम अपील की गई, लेकिन 10 मार्च 2021 को प्रथम अपील भी खारिज हो गई। इसके बाद, आरटीआई अधिनियम की धारा 19(3) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के समक्ष दूसरी अपील की। राज्य सूचना आयोग ने 28 जनवरी 2022 को दूसरी अपील खारिज कर दी। सूचना देने से इनकार करने के लिए अधिकारियों और सूचना आयोग ने आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(सी) और 8(1)(जे) का हवाला दिया था।