कलेक्टर ने इस समयकाल के लिए... अवकाश लेने पर लगाया प्रतिबंध... जिला मुख्यालय छोड़ने की भी नहीं होगी अनुमति
2023-07-07 07:25 PM
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कोरिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सोलहवां सत्र 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 21 जुलाई 2023 तक संचालित होना है। विधानसभा सत्र की आवश्यक कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने इस अवधि में शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए फरमान जारी किया है। जिसके तहत इस समयावधि में ना तो अवकाश लिया जा सकता है और ना ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति होगी। सत्रावधि के दौरान अधिनस्थ कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को किसी भी तरह का अवकाश देय नहीं होगा।
अति आवश्यक होने पर कलेक्टर द्वारा अनुमति प्राप्त कर अवकाश पर प्रस्थान करेंगें। सभी विभाग एवं जिला प्रमुख प्राप्त विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने एवं समय-सीमा में भेजने हेतु अपने-अपने विभाग में सेल का गठन कर फैक्स एवं मेल के द्वारा जानकारी तथा सूचना तत्काल की गई कार्यवाही से कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराएंगे।