जग्गी हत्याकांड : अभय गोयल और त्रिवेदी को करना होगा समर्पण.... हाईकोर्ट में याचिका खारिज
रायपुर। बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने कोर्ट में सरेंडर डेट आगे बढ़ाने की याचिका लगाने वाले आरोपी अभय गोयल, आरसी त्रिवेदी की याचिका को रद्द कर दिया है। इस केस का फैसला आने के बाद सजा काट रहे दोषियों की तरफ से हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील दायर की थी। इस अपील की सुनवाई लंबी चली, जिसमें हाईकोर्ट ने बहस के बाद 29 फरवरी को रामावतार जग्गी हत्याकांड के दोषियों की अपील पर अंतिम सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था।
इस फैसले का आदेश 4 अप्रैल को जारी किया गया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। बेंच ने फैसले में कहा था कि सभी दोषियों को एक हफ्ते में ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना होगा। जग्गी हत्याकांड के आरोपी याहया ढेबर और फिरोज सिद्दीकी ने हाईकोर्ट में अपने-अपने वकीलों के जरिए आवेदन लगाया है जिसमें उन्होंने सरेंडर डेट बढ़ाने की मांग की है। इस आवेदन पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। याहया नागौर एजाज ढेबर का बड़ा भाई है।