2025 से एटीएम के जरिए निकाली जा सकेगी पीएफ राशि: श्रम मंत्रालय का ऐलान
नई दिल्ली। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) सिस्टम को और अधिक सरल और तेज बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने घोषणा की है कि जनवरी 2025 से कर्मचारी एटीएम के माध्यम से अपनी पीएफ राशि निकाल सकेंगे। यह सुविधा पीएफ निकासी की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाते हुए मानवीय हस्तक्षेप को भी कम करेगी।
श्रम सचिव सुमित्रा दौरा ने बताया कि श्रम मंत्रालय पीएफ सेवाओं को बैंकिंग मानकों के अनुरूप बनाने के लिए EPFO के IT सिस्टम को अपग्रेड करेगा। नया IT सिस्टम 2.1 संस्करण के तहत काम करेगा, जिससे निकासी प्रक्रिया और तेज और सटीक होगी। इसके साथ ही दावा निपटान (क्लेम सेटलमेंट) और भी अधिक स्वचालित और त्रुटिरहित हो जाएगा।
नई योजना के तहत, प्रत्येक पीएफ सदस्य को एक डेडिकेटेड पीएफ निकासी कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड एटीएम कार्ड की तरह काम करेगा, और इसकी मदद से कर्मचारी किसी भी एटीएम से अपनी पीएफ राशि निकाल सकेंगे। हालांकि, इस निकासी पर कुछ सीमाएं होंगी। कर्मचारी केवल अपने कुल पीएफ बैलेंस का 50% ही निकाल सकेंगे। यह सुविधा केवल आपातकालीन या विशेष परिस्थितियों के लिए उपलब्ध होगी।