निलंबित IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी समेत 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
रायपुर। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला केस में लंबे समय से जेल में बंद निलंबित IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया,कारोबारी सूर्यकांत तिवारी समेत 12 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। यह जमानत एंटी करप्शन ब्यूरो की दर्ज केस में जमानत मिली है।
हालांकि पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज है। उस मामले में भी वे जेल में बंद है ऐसे में सौम्या का जेल से बाहर आना मुश्किल है। इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सौम्या के जेल में बंद है । इस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। ऐसे में उनका जेल से बाहर आना आसान नहीं है।
दरअसल EOW ने दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस भी चल रहा है। ऐसे में दोनों का बाहर आना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जमानत देते हुए कहा कि आरोपी अगल किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकती है। और ऐसी स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि इन सभी हाई प्रोफाइल आरोपियों को एंटी करप्शन ब्रांच की ओर से दाखिल मुकदमे में अंतरिम जमानत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IAS रानू साहू, निलंबित IAS समीर विश्नोई,राज्य सेवा से निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, शिव शंकर नाग, दीपेश टांक, हेमंत जायसवाल, राहुल कुमार सिंह, चंद्रप्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह, संदीप कुमार नाग को अंतरिम जमानत दी है।