बिरनपुर में लागू रहेगी धारा 144... कलेक्टर ने जारी किया आदेश... बेमेतरा जिले के शेष इलाके हुए सामान्य
2023-04-27 06:38 PM
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बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला के अन्तर्गत विकासखंड साजा के ग्राम बिरनपुर में दो पक्षों के विवाद और उसके बाद हुई हत्या के कारण तनाव का माहौल निर्मित हो गया था। मामले में प्रशासन ने सुलह कराने के बाद आशंकाओं को देखते हुए 11 अप्रैल से बिरनपुर सहित पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दिया था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। हालांकि बिरनपुर में धारा 144 यथावत लागू रखी गई है।
बेमेतरा कलेक्टर पीएस एल्मा ने आज एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिले के तहसील साजा के ग्राम बिरनपुर में दो पक्षों में विवाद होने के कारण और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने के कारण शांति सुरक्षा विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु संपूर्ण बेमेतरा जिले में "दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144" 11 अप्रैल 2023 से प्रभावशील किया गया था।
समसंख्यक आदेश के अनुसार साजा अनुभाग एवं बेमेतरा शहरी क्षेत्र को छोड़कर जिले के शेष स्थानों से धारा 144 हटाई गई थी। इसी तरह संमसंख्यक आदेश के अनुसार तहसील थानखम्हरिया क्षेत्र से धारा 144 हटाई गई थी। कानून व्यवस्था की समीक्षा उपरांत ग्राम बिरनपुर को छोड़कर तहसील साजा एवं बेमेतरा शहरी क्षेत्र से धारा 144 अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता हटा दी गई है।