छत्तीसगढ़

श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित, जानिए किसके न्यूनतम वेतन में हुई कितनी वृद्धि

रायपुर। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है। यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रुपये और प्रतिमाह 260 रुपये की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्य श्रमिको के लिए 225 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए 5 रुपये 85 पैसे की वृद्धि की गइ है।

न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ’अ’ के लिए 10 हजार 480 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 200 रुपये और जोन ’स’ के लिए 9 हजार 960 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 130 रुपये, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 870 और ’स’ के लिए 10 हजार 610 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा। इसी तरह से कुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 910 रुपये, ’ब’ के लिए 11 हजार 650 रुपये और जोन ’स’ के लिए 11 हजार 390 न्यूनतम वेतन देय होगा। उच्च कुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 990 रुपये, ’ब’ के लिए 12 हजार 430 रुपये और जोन ’स’ के लिए 12 हजार 170 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।

कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए 8 हजार 400 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी प्रकार से अगरबत्ती निर्माण श्रमिकों के लिए अगरबत्ती रोलर्स में एक हजार अगरबत्ती बनाने पर 32 रुपये 81 पैसे और सुगंधित सेंटेड अगरबत्ती बनाने पर 33 रूपए 51 पैसे देय होगा। श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।