कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी के कुलपति को हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस, कुलपति शर्मा के खिलाफ अवमानना का मामला
रायपुर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए शिक्षा देने वाले कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 मार्च को तय की गई है।
यह है पूरा मामला
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा के खिलाफ अवमानना का नोटिस विश्वविद्यालय के ही जनसंचार विभाग के अध्यक्ष डॉ. शाहिद अली की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने पूर्व याचिका पर कुलपति शर्मा को प्रमोशन की प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर निपटाने का आदेश दिया था, लेकिन निर्धारित समयावधि के दौरान प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने के कारण डॉ. शाहिद अली ने हाईकोर्ट को रिमांइडर याचिका दे दी। इस पर हाईकोर्ट ने प्रोफेसर शर्मा के खिलाफ अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट की दो टूक
याचिका को लेकर हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों न कुलपति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए?दरअसल, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर डॉ शाहिद अली ने यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन के लिए यूनिवर्सिटी में आवेदन किया था। यूनिवर्सिटी में पदोन्नति प्रक्रिया शुरु नहीं किए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 29 जून 2022 को विश्वविद्यालय, सचिव उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को डॉ शाहिद अली के पदोन्नति से संबंधित आवेदन को 90 दिनों के अंदर पूरा करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।