स्वास्थ्य़ विभाग के सचिव को हाईकोर्ट का नोटिस.... निलंबित महिला डाक्टर की बहाली का जारी हुआ आदेश
रायपुर। हाईकोर्ट के आदेश के अवहेलना के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया गया। नोटिस के बाद आनन फानन में निलंबित याचिकाकर्ता महिला चिकित्सक का बहाली आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि तबादला के बाद समय पर ज्वाइनिंग नहीं करने पर सचिव ने महिला चिकित्सक को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद महिला चिकित्सक ने सचिव के इस आदेश को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था।
जानकारी के मुताबिक डा.वंदना भेले बेमेतरा में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ थीं। स्वास्थ्य विभाग ने 30 सितंबर 2022 को एक आदेश जारी कर उनका स्थानांतरण बेमेतरा से दुर्ग जिला कर किया गया। व्यक्तिगत कारणों से महिला चिकित्सक समय पर दुर्ग में अपनेक पद पर ज्वाइन नहीं कर पाई। जिसके कारण समय पर ज्वाइनिंग नही करने पर स्वास्थ्य विभाग के सचिव द्वारा पहले तो गहरी नाराजगी जताई गई। इसके बाद विभागीय आदेश के अमल का अवहेलना मानते हुए महिला चिकित्सक डा.वंदना भेले का निलंबन आदेश जारी कर दिया।
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष निलंबन बहाली के लिए अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश राज्य शासन को दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी तय समय सीमा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिपालन नही किया गया। जिसके बाद डा.वंदन के अधिवक्ता ने न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गयी।