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घरेलू एलपीजी की सप्लाई को लेकर बदल गए नियम, 25 दिन से पहले बुक नहीं होगा दूसरा सिलेंडर

रायपुर। सरकार ने तेल रिफ़ाइनरियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू इस्तेमाल के लिए देने का आदेश जारी किया है। इसे लेकर सरकार का कहना है कि यह कदम मौजूदा भू-राजनीतिक हालात के कारण ईंधन आपूर्ति में आई बाधाओं और एलपीजी की कमी को देखते हुए उठाया गया है.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट में मिनिस्ट्री ऑफ़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कहा कि सरकार ने घरों में एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही जमाखोरी और कालाबाज़ारी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड लागू किया गया है।

जारी बयान में मंत्रालय ने कहा कि इंपोर्टेड एलपीजी से होने वाली गैर-घरेलू आपूर्ति में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे ज़रूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।

मंत्रालय ने कहा कि कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए जो गैस बाहर से आ रही है, उसे सबसे पहले उन जगहों पर भेजा जा रहा है जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि अस्पताल और शिक्षण संस्थान।

मंत्रालय के मुताबिक़ अन्य गैर-घरेलू क्षेत्रों में एलपीजी सप्लाई से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति बनाई गई है। यह समिति रेस्तरां, होटल और अन्य उद्योगों की ओर से आने वाले अनुरोधों पर फै़सला करेगी।

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