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पटना के खान सर को मिली अग्रिम जमानत, राहत मिली

डेस्क। पटना का बहुचर्चित मुसल्लहपुर कोचिंग विवाद कानूनी मोड़ पर एक बड़े पड़ाव पर पहुंच गया है। पटना सिविल कोर्ट ने खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसके चलते उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल गई है।

यह मामला 2 जून की रात मुसल्लहपुर इलाके में हुई मारपीट और फायरिंग से जुड़ा है। घटना के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें खान सर का नाम भी शामिल था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने सोमवार को अपना आदेश सुनाते हुए यह फैसला लिया है।

अदालत के इस फैसले से केवल खान सर ही नहीं, बल्कि उनके सहयोगियों को भी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत दे दी है। इसके अलावा, पिछले काफी समय से बेउर जेल में बंद उनके दो सुरक्षा गार्डों, प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह, को भी नियमित जमानत मिल गई है। इससे पहले इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल गई थी।

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने पूरी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कुल 6 लोगों की जमानत याचिकाओं को मंजूरी दी है। उनके अनुसार, पुलिस की निष्पक्ष जांच का फायदा उन्हें इस फैसले में मिला है। जांच के दौरान केस डायरी में वास्तविक तथ्यों को सही तरीके से दर्ज किया गया था। इस कारण अदालत में पक्ष मजबूत रहा और सभी को कानूनी राहत प्राप्त हुई।

 

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