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किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट की नाराजगी....

नई दिल्ली :- पंजाब और हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस बार विरोध की तस्वीरें देखकर जज प्रदर्शनकारी किसानों पर भड़क गए। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को प्रदर्शनकारी किसानों की तस्वीरें दिखाईं। कोर्ट ने शुभकरण की मौत की जांच के आदेश दिए। साथ ही हाथ में तलवार लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कौन करता है? ये सवाल हाई कोर्ट ने पूछा है।

गुरुवार की सुनवाई में हाईकोर्ट ने किसानों (kisan andolan) के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा सरकार को भी सुना। दोनों राज्य सरकारें इस आंदोलन को संभालने में विफल रहीं। किसान शुभकरन की मौत की जांच सेवानिवृत्त जज से कराने के आदेश दिए गए हैं। यहां 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। सुनवाई के दौरान जब हरियाणा सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों की तस्वीरें हाई कोर्ट को दिखाईं तो जज नाराज हो गए।

विरोध की तस्वीरें देखने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक मामला है, आप बच्चों को आगे कर रहे हैं। आपके हाथों में हथियार लेकर बच्चों के पीछे विरोध करते हुए खड़े होने का कोई अधिकार नहीं है। तुम युद्ध में थोड़ी जा रहे हो, ये पंजाब की संस्कृति नहीं है। आप नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि आप निर्दोष लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं।

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