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EPFO ने दी छह करोड़ लोगों को Good News, अब सिर्फ तीन दिनों में एकाउंट में आ जाएगा पैसा

नईदिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने छह करोड़ ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब मेडिकल, शिक्षा, एजुकेशन, मैरिज और आउसिंग के एडवांस के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि क्लेम करने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब सिर्फ क्लेम के तीन दिनों में अकाउंट में पैसा आ जाएगा।

लेबर मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि ईपीएफ योजना, 1952 के पैरा 68 के और 68बी के तहत सभी दावों को ऑटो क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत लाया गया है। इस तरह के क्लेम अब बिना मानव हस्तक्षेत्र के आईटी सिस्टम ऑटोमैटिकली प्रोसेस कर देगा। पहले इसमें 10 दिन का समय लगता था अब ये समय सिर्फ तीन दिनों का ही होगा। इसके तहत आप किसी भी इमरजेंसी के लिए पीएफ अकाउंट से एडवांस फंड निकाल सकते हैं।

मालूम हो कि इमरजेंसी में फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरूआत अप्रैल 2020 में हुई थी। उस समय सिर्फ बीमारी पर ही पैसा निकाल सकते थे। अब ये दायरा बढ़ा दिया गया है। अब बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए भी ईपीएफ से पैसा निकाल सकते है।

पहले इसकी लिमिट सिर्फ 50 हजार ही थी। अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। मालूम हो कि बीते वित्त वर्ष के दौरान 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया गया है। इनमें से 2.84 करोड़ दावे इपीएफ खाते से पैसा निकालने को लेकर थे। वहीं, एडवांस निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कम्प्यूटर के जरिए हो जाएगा। अब किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। और अप्रूवल होते ही तीन दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे।

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