सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग पर रोक... हाईकोर्ट के आदेश के बाद DPI ने दिया निर्देश
रायपुर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग पर रोक लग गई है। कोर्ट के निर्देश के बाद DPI ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए बीएड डिग्री धारी शिक्षकों को नौकरी से हटाकर डीएड डिग्री धारी अभ्यर्थियों को नौकरी देने के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली थी।
लोक शिक्षण संचालनालय ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने 3 फरवरी को आदेश जारी किया था। आदेश के आधार पर DPI ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने दिए आदेश में डीएड डिग्री धारी सभी याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है ।
कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी हस्ताक्षरित डी. एड की डिग्री के साथ अपना आवेदन राज्य और व्यापम के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि उसके आधार पर काउंसलिंग में उन्हें शामिल करने का निर्णय किया जा सके।
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि काउंसलिंग के संबंध में कोई भी अंतिम आदेश बिना न्यायालय के परमिशन के न जारी किया जाए इसके बाद विभाग ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए होने वाली आगामी पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया है।