छत्तीसगढ़

प्राइवेट हिंदी व अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 5वीं, 8वीं की परीक्षा लेगा स्कूल शिक्षा विभागः हाईकोर्ट

रायपुर। प्रदेश के हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से प्राइवेट स्कूलों में पाचवीं व आठवीं की परीक्षा का आयोजन करने का अधिकार स्कूल शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट ने दिया। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा विभाग के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट के इस फैसले से छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त तकरीबन 6200 प्राइवेट हिंदी व अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन अब स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। वार्षिक परीक्षा आयोजन के जरिए इन स्कूलों पर सीधेतौर पर स्कूल शिक्षा विभाग का नियंत्रण रहेगा। साथ ही इस बात की जानकारी रहेगी कि प्रदेश में सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कितने स्कूलों का संचालन किया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग के इस निर्णय को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में एसोसिएशन ने निजी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता, पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे।

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया, एसोसिएशन ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती देने का निर्णय लिया है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद अधिवक्ता के माध्यम से इसे डिवीजन बेंच में चुनौती देते हुए याचिका दायर करेंगे। राजीव गुप्ता ने कहा, स्कूल शिक्षा विभाग हमारे कामों में गैर जरुरी हस्तक्षेप कर रहा है।