छत्तीसगढ़

उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला, HDFC Life को 9.60 लाख रुपए चुकाने का आदेश

रायपुर। बिलासपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी HDFC Life को मृतिका के परिजनों को 9 लाख 60 हजार रुपए की बीमा राशि देने का आदेश दिया है। आयोग ने पाया कि कंपनी द्वारा मृत्यु दावा खारिज करना उचित नहीं था और यह सेवा में कमी की श्रेणी में आता है।

मामले में बीमा कंपनी ने दावा निरस्त करते हुए मृतिका को पहले से कई बीमारियां होने का हवाला दिया था। हालांकि सुनवाई के दौरान आयोग ने उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर कंपनी की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और बीमा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

आयोग ने बीमा राशि के अलावा परिजनों को मानसिक पीड़ा के लिए 10 हजार रुपए तथा वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपए अतिरिक्त देने का भी आदेश दिया है। साथ ही HDFC Life को 45 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।