छत्तीसगढ़

रायपुर में गरबा आयोजनों पर पुलिस की सख्ती, DJ पर प्रतिबंध; रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम पर रोक

रायपुर। राजधानी रायपुर में नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले रास गरबा और डांडिया कार्यक्रमों को लेकर पुलिस ने सख्त नियम लागू किए हैं। शहर में करीब दो दर्जन स्थानों पर गरबा और डांडिया आयोजन किए जा रहे हैं। इन आयोजनों को पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा शर्तों के साथ अनुमति दी है। नियमों का उद्देश्य आयोजनों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है।

पुलिस की ओर से जारी शर्तों के मुताबिक, गरबा और डांडिया आयोजनों में DJ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। वहीं, आयोजकों को रात 11 से 12 बजे के बीच कार्यक्रम हर हाल में बंद करना होगा। आयोजन के समय और ध्वनि से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

गरबा आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रत्येक आयोजन स्थल पर पुरुष और महिला वालंटियर के साथ सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य की गई है। इसके अलावा, आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर CCTV कैमरे लगाने और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में निगरानी और जांच की जा सके।

पुलिस ने आयोजकों को पार्किंग की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सड़क पर वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन स्थल की निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। क्षमता से अधिक भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही आयोजकों को अग्निशमन उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन निकास मार्ग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

पुलिस ने गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में अश्लील, आपत्तिजनक, भड़काऊ या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। आयोजकों को कार्यक्रम के दौरान इन नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने या सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर आयोजन की अनुमति निरस्त की जा सकती है। इसके अलावा, संबंधित आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।