छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति एक मामले को लिया गंभीरता से... इस विभाग के एमडी को जारी किया नोटिस

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम से अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दिए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। जस्टिस एनके व्यास ने छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम के एमडी को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ सेटअप की जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है।

बता दें, गुंजन आदिले ने अधिवक्ता चंद्रेश श्रीवास्तव के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति की गुहार लगाई है। कोर्ट ने प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारी व कर्मचारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के अलावा वेलफेयर का क्या प्रविधान है। राज्य अधोसंरचना विकास निगमन के जवाब से कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि करोड़ों की संपत्ति के बाद भी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर-दर भटकना पड़े और परेशान होकर आखिर में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पडे़ यह गंभीर बात है।

यचिकाकर्ता ने बताया कि उनके पिता राज्य परिवहन निगम के कर्मचारी थे। प्रतिनियुक्ति के तहत उन्हें जनसंपर्क विभाग में पदस्थापना दी गई थी। सेवाकाल के दौरान पिता का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद नियमानुसार उसने राज्य शासन के समक्ष आवेदन पेश कर अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। उसके आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया।