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प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने पर... हाईकोर्ट का सामने आया फैसला... मुख्यमंत्री पर ठोंका जुर्माना

दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने आरटीआई लगाया था, जिस पर केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि सीएम केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री उपलब्ध कराई जाए। 

इस मामले पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर अब फैसला देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने ना केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री की मांग को खारिज कर दिया है, बल्कि उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंक दिया है। गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। 
 

हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ’क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।’ 

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