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पैन कार्ड अनिवार्य...अब घर, दुकान या जमीन की रजिस्ट्री कराना पहले के मुकाबले अधिक सख्त

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब जमीन, मकान या किसी भी तरह की अचल संपत्ति खरीदने के लिए PAN कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है. रजिस्ट्री विभाग ने इस बारे में नया आदेश जारी किया है. इसके तहत अब प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के समय रजिस्ट्री प्रक्रिया में PAN नंबर दर्ज करना और उसका सत्यापन करना जरूरी होगा.
 
सरकार की ओर से जारी निर्देश सभी जिलों के रजिस्ट्री कार्यालयों को भेज दिए गए हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े ऑनलाइन एप्लिकेशन में खरीदार और विक्रेता दोनों का PAN नंबर दर्ज किया जाए. बिना PAN जानकारी के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी.
 
सरकार ने यह फैसला संदिग्ध लेनदेन और बेनामी संपत्ति खरीद पर रोक लगाने को लेकर लिया है. खासतौर पर भारत-नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में विदेशी फंडिंग से जमीन खरीदने और गलत तरीके से इनवेस्ट के मामलों को रोकने पर जोर दिया गया है. PAN अनिवार्य होने से हर लेनदेन का रिकॉर्ड सही तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा. 
 
रजिस्ट्री विभाग अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी बदलाव कर रहा है, ताकि PAN नंबर का ऑनलाइन वेरिफिकेशन तुरंत हो सके. इससे फर्जी दस्तावेजों और गलत पहचान के आधार पर होने वाली रजिस्ट्री पर रोक लगेगी. साथ ही टैक्स से जुड़े मामलों में भी जानकारी मिलान करना आसान होगा.
 
अधिकारियों का कहना है कि इस नए नियम से प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी और अवैध निवेश के मामलों पर कंट्रोल होगा. यह नियम पूरे प्रदेश में लागू होगा और सभी रजिस्ट्री कार्यालयों को इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है. 
 
अब अगर कोई व्यक्ति यूपी में जमीन या मकान खरीदना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्री के समय अपना PAN कार्ड विवरण देना ही होगा. बिना PAN के रजिस्ट्री संभव नहीं होगी. 
 

 

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