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श्रद्धा के हत्यारे को होगी फांसी..? या फिर उम्रकैद की सुनाई जाएगी सजा... हैवानियत की थी सारी हदें पार

दिल्ली की श्रद्धा का मर्डर केस, उसके लिव-इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला की निर्दयता पर साकेत कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। श्रद्धा वाल्कर को किस बेरहमी से आफताब ने मौत के घाट उतारा, उसके बाद सबूतों को मिटाने के लिए उसने उसके शरीर को टुकड़ों में काट दिया और अलग—अलग इलाकों में फेंक दिया, इन सबके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, कोर्ट ने उसे पर्याप्त माना है। 

पेश किए गए सबूतों के आधार पर साकेत कोर्ट ने आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ हत्या (302), और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय किए हैं। इस दौरान कोर्ट ने कहा, तमाम बहस को सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, लिहाजा प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या (302), और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है। इस दौरान, आरोपी आफताब ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मानने से इनकार करते हुए कहा, वह मुकदमे का सामना करेगा।

श्रद्धा वॉल्कर हत्या कांड के मामले में जानकारी रखने वाले कानूनी विशेषज्ञ के मुताबिक, चूंकि श्रद्धा की हत्या की प्रकृति बहुत ही अधिक जघन्य है लिहाजा कोर्ट उसको मृत्युदंड की सजा सुना सकती है, या फिर उसको उम्रकैद को भी दोषी करार दिया जा सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि वह दोषी को क्या सजा सुनाएगी। आईपीसी की धारा 201 के तहत जो भी व्यक्ति किसी की हत्या करने के बाद हत्या से जुड़े सबूतों को नष्ट करने का काम करता है तो उसको धारा 201 के तहत 7-10 साल कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है।  

निर्दयता की सारी हदें पार की
राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में तब सनसनी फैल गई थी जब दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी आफताब आमीन पुनावाला को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जब उन्होंने इस मामले की तफ्तीश की तो पता चला इस आरोपी ने पहले तो श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी, उसके बाद उसने उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करके एक डीप फ्रीजर में जमा कर दिए, और बाद में उसने वह टुकड़े दिल्ली के अलग-अलग इलाको में फेंक दिए।  
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