दिल्ली। देश में ED और CBI की धड़ल्ले से हो रही कार्रवाई ने हर किसी को सकते में ला दिया है। खासतौर पर राजनीतिक और नौकरशाही से जुड़े ऐसे लोग मारे दशहत में जी रहे हैं, जिनके हाथ काले कारनामों से जुड़े हुए हैं और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हालांकि इस बीच ED और CBI के शिकार ऐसे लोग भी हो रहे हैं, जिनका इनसे कोई लेना—देना नहीं है, पर नाम जुड़ गए हैं। इस बीच ED से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किए कुल केस में सिर्फ 2.98% प्रकरण विधायक, पूर्व विधायक, सांसद या पूर्व सांसद के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं जांच एजेंसी का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दोषी पाए जाने की दर 96% है।
बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत देश के कई नेताओं पर चल रही जांच के बीच प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार, ईडी के पास दर्ज कुल मामलों में केवल 2.98% केस ही सांसदों और विधायकों से जुड़े हैं। इसमें पूर्व सांसद और पूर्व विधायक या जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं। हैरानी की बात है कि ऐसे मामलों में 96 फीसदी आरोपी दोषी पाए जाते हैं और उन्हें सजा मिलती है।
इसका सीधा मतलब सांसद, विधायकों पर ईडी की जांच में कन्विक्शन रेट सबसे अधिक 96 फीसदी है। ईडी ने 31 जनवरी 2023 तक तीन कानून के तहत की गई अपनी कार्रवाई का डेटा शेयर किया है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, भगौड़े आर्थिक अपराध के तहत दर्ज मामले शामिल हैं।
ED ने PMLA के प्रावधानों के तहत 2005 से काम करना शुरू किया। इसके तहत एजेंसी को जांच के दौरान अभियुक्तों को बुलाने, गिरफ्तार करने, उनकी संपत्ति कुर्क करने और अदालत के समक्ष अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का कानूनी अधिकार दिया गया है।
डेटा में कहा गया है कि ईडी ने आर्थिक अपराध से जुड़े अब तक कुल 5,906 शिकायतों को दर्ज किया है। इसमें 2.98 प्रतिशत यानी 176 मामले ही मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों और एमएलसी के खिलाफ दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पीएमएलए के तहत अब तक कुल 1,142 अभियोजन शिकायतें या चार्जशीट दायर की गई हैं और इन ईसीआईआर और अभियोजन शिकायतों के तहत कुल 513 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
आंकड़ों में यह भी कहा गया है कि दर्ज किए गए कुल 5,906 ईसीआईआर में से केवल 8.99 प्रतिशत या 531 मामलों में, एजेंसी के अधिकारियों द्वारा तलाशी या छापेमारी की गई। इन 531 मामलों में जारी सर्च वारंट की संख्या 4,954 है।
आंकड़ों के अनुसार, एजेंसी द्वारा धन शोधन रोधी कानून के तहत कुल 1,919 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे, जिसके तहत कुल 1,15,350 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत मौजूदा मुख्यमंत्रियों, शीर्ष राजनेताओं, नौकरशाहों, व्यापारिक समूहों, कॉरपोरेट्स, विदेशी नागरिकों और अन्य सहित कुछ हाई-प्रोफाइल लोगों की जांच कर रही है।