आईपीएस जीपी सिंह की बहाली का आदेश जारी..... अब डीजी की रेस में शामिल
रायपुर। आखिरकार पुलिस महकमे के एक काबिल अफसर की ससम्मान वापसी हो गई। केंद्र सरकार के बाद अब एडीजी जीपी सिंह को राज्य सरकार ने भी बहाल कर दिया है। गुरुवार को गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया। जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग केस में कार्रवाई की गई थी। नौकरी मिलते ही जीपी सिंह डीजी की रेस मे शामिल हो गए हैं। बता दें पूर्व कांग्रेस शासनकाल में राजद्रोह, आय से अधिक संपत्ति, ब्लैकमेलिंग केस जैसे मामले रोपित करते हुए कार्रवाई की गई थी जो सब गलत साबित हुए।
इससे पहले गुरजिंदर पाल सिंह को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(3) के अंतर्गत सेवा से हटाया गया था। इस आदेश के खिलाफ जीपी सिंह ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), मुख्य बेंच, नई दिल्ली में चुनौती दी थी। CAT ने अपने निर्णय में 30 अप्रैल 2024 को भारत सरकार के 20 जुलाई 2023 के आदेश को निरस्त कर दिया और राज्य सरकार से सिंह को उनके सभी लाभों और अधिकारों के साथ पुनः सेवा में लेने का निर्देश दिया। इसके बाद गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन ने उन्हें सेवा पर पुनः बहाल कर दिया है। इस फैसले से गुरजिंदर पाल सिंह के पूर्व के सभी लाभ और अधिकार बहाल हो गए हैं।