रायपुर

राज्य में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं... हाईकोर्ट ने जताई चिंता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधों की बढ़ते मामलों पर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई। अदालत ने केंद्र सरकार को शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिए है और जल्द से जल्द साइबर विशेषज्ञों की नियुक्ति करने को कहा है।

राज्य में आईटी अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए साइबर विशेषज्ञों की नियुक्ति की मांग को लेकर शिरीन मालेवर ने जनहित याचिका दायर की थी। इसमें बताया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79-ए के तहत अब तक कोई परीक्षक या विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है, जबकि देशभर में 16 स्थानों पर साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति हो चुकी है।

राज्य में साइबर अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ठग नए-नए तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में कोई विशेषज्ञ मौजूद नहीं है।