राजधानी में 5 मई को प्रतिबंधित रहेगा यह काम... सरकार ने जारी किया आदेश... ना मानने पर होगी सख्त कार्रवाई
2023-05-04 01:16 PM
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रायपुर। भगवान बुद्ध की जयंती 5 मई को मनाई जाएगी। जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने रायपुर नगर पालिका निगम परिक्षेत्र में मांस—मटन विक्रय को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखे जाने का आदेश जारी किया है। आदेश की अवहेलना किए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का उल्लेख भी इस आदेश में शामिल है।
उल्लेखनीय है कि शुक्रवार 5 मई को भगवान बुद्ध की जयंती है। बुद्ध जयंती पर्व के पावन अवसर पर जीव—जन्तु वध निषेध है, लिहाजा इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिनांक 5 मई 2023 शुक्रवार को बुद्ध जयन्ती पर्व के पावन अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।
दिनांक 5 मई 2023 शुक्रवार को बुद्ध जयन्ती पर्व के पावन अवसर पर किसी भी दुकान में मांस-मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस- मटन जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जावेगी। दिनांक 5 मई 2023 शुक्रवार को बुद्ध जयन्ती पर्व के पावन अवसर पर नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने - अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे।