रायपुर

नौकरी लगाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठगी करने वाले दो फरार गिरफ्तार

रायपुर। मण्डी निरीक्षक के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर आरोपी ने राजनांदगांव निवासी प्रार्थी को अपना शिकार बनाया था।  आरोपियों ने पीड़ित से 8 लाख 15 हजार रुपये ठग लिए। मामले के दो आरोपी अशोक सोनी एवं राजकुमार पटेल पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं आरोपी अंशुल कुमार सोनी घटना के बाद से लगातार फरारा चल रहा था। पूछताछ में आरोपी अंशुल ने अपने साथी हल्धर वर्मा के साथ मिलकर ठगी की घटना को अंजाम देना बताया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव निवासी सुधीर कौमार्य ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह वर्तमान में बेरोजगार है। उसने मंडी निरीक्षक व फूड इंस्पेक्टर भर्ती हेतु वर्ष- 2022 में ऑनलाईन फॉर्म भरा था जिसकी परीक्षा फरवरी एवं मार्च 2022 को हुआ था। राजकुमार पटेल जो प्रार्थी के गृह ग्राम का निवासी है जो वर्तमान में विधायक विश्राम गृह टैगोर नगर रायपुर में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करता है, जिसने प्रार्थी को अपने पास नौकरी के संबंध में बातचीत करने के लिए गांव से बुलाया था तथा उसने प्रार्थी को बताया कि मेरी पहचान मंत्रालय के बड़े अधिकारियों से है जिनको वह जानता है।

प्रार्थी परीक्षा देने के बाद राजकुमार के बुलाने पर विधायक विश्रामगृह गया जहां राजकुमार पटेल ने प्रार्थी को अंशुल कुमार सोनी से मिलाया जिसने स्वयं को बताया कि वह वर्तमान में खाद्य मंत्री के यहां है तथा उसका भाई अशोक सोनी मंत्रालय में है, वहीं से ही आप लोगों का चयन सूची बनता है कहकर प्रार्थी को राजकुमार पटेल और अंशुल सोनी ने अशोक सोनी से मिलाकर मंडी निरीक्षक के लिए 17,00,000 रुपए की डिमांड किया, जिस पर प्रार्थी ने कहा कि वह पूरा पैसा एक मुश्त नहीं दे पाएगा, जिस पर उनके द्वारा कहा गया कि एक तिहाई रकम 5 लाख रुपए दे देना, कि प्रार्थी  7 फरवरी 2022 को राजकुमार पटेल के समक्ष अंशुल सोनी एवं अशोक सोनी को 5 लाख रूपये नगद विधायक विश्रामगृह रायपुर में दिया तथा दिनांक 21 मार्च 2022 को पुनः 3,15,000 रूपये अशोक कुमार सोनी को दिया गया इस प्रकार प्रार्थी ने कुल 8,15,000/- रूपये दिया।

कुछ दिनों बाद चयन सूची में प्रार्थी का नाम नहीं आने पर प्रार्थी द्वारा तीनों से अपना रकम वापस मांगने पर वह लोग टाल मटोल करने लगे तथा उसका रकम वापस नहीं दिए। जिसके बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक क्रमांक 370/22 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले में पुलिस ने अंशुल सोनी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अंशुल ने ठगी की उक्त घटना अपने अन्य साथी हल्धर वर्मा के साथ मिलकर करना स्वीकार किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी हल्धर वर्मा की भी पतासाजी कर पकड़ा गया।