रायपुर

नवरात्र को लेकर प्रशासन की गाइडलाइन... गरबा के लिए वॉलिंटियर होगा अनिवार्य

रायपुर। धार्मिक आयोजन के दौरान भीड़ को देखते हुए कोई अप्रिय स्थिति न बने या ऐसी कोई घटना न हो जाए इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने नवरात्रि को लेकर गाइडलाइन जारी की है। 

प्रशासन के मुताबिक गरबा और डांडिया नाइट जैसे आयोजन में सिर्फ परिवार के साथ जाने वाले लोगों और कपल को ही एंट्री दी जाएगी। गरबा कार्यक्रम और पंडाल में केवल धार्मिक गाने बजाने की अपील की गई। आयोजन के दौरान गाड़ियों में डीजे और धुमाल बजाने की अनुमति नहीं है।

ये है प्रशासन की गाइड लाइन

- जिला प्रशासन की ओर से समितियों को कहा गया है कि आचार संहिता को देखते हुए पंडाल में किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा।

- गाड़ियों में डीजे और धुमाल बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। पंडाल का निर्माण सड़क को घेरकर नहीं किया जाए।

- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने पर प्रतिबंध। इस्तेमाल किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- दुर्गा प्रतिमा विसर्जन की अनुमति दशहरा और इसके अगले दिन तक होगी।

- रास गरबा, डांडिया आयोजन में वॉलिंटियर की व्यवस्था करनी होगी, ताकि किसी भी प्रकार के विवाद जैसी स्थिति ना हो।

- दुर्गा प्रतिमा के आगमन, स्थापना और विसर्जन के दौरान केवल ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

- नवरात्रि के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की ओर से कारवाई की जाएगी।

- प्रशासन ने असामाजिक तत्वों से बचने के लिए पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाने को कहा है।

- अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाने में देने के लिए जिला प्रशासन ने अपील की है।