घरेलू और गैर घरेलू बिजली दरों में वृद्धि, उपभोक्ताओं पर पड़ेगी मार
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा और सदस्य प्रमोद कुमार गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस में विद्युत दरों में हुई बढ़ोतरी की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य की विद्युत कंपनियों के विगत वर्षों के राजस्व घाटा तथा राजस्व आधिक्य पर विचार करने के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मांग की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता 26037 करोड़ रुपए के स्थान पर 24594 करोड़ रुपए किया गया है।
इसी तरह से वितरण कंपनी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित 33875 मिलियन यूनिट के स्थान पर 34091 मिलियन यूनिट मान्य किया गया है। इसी तरह वितरण कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विद्युत की अनुमानित बिक्री पर प्रचलित टैरिफ से अनुमानित 4420 करोड़ रुपए राजस्व घाटे के स्थान पर 2819 करोड़ रुपए को मान्य किया गया है। राज्य शासन ने वितरण कंपनी के सकल राजस्व घाटा को कम करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा करने का निर्णय लिया गया है।
इससे वितरण कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रचलित दरों से 1819 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है। राज्य वितरण कंपनी द्वारा दायर याचिका के विश्लेषण से राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए औसत 20.45 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित थी, परंतु राज्य शासन द्वारा की गई राजस्व घाटे की आंशिक प्रतिपूर्ति तथा आयोग द्वारा किये गये विचार सभी उपभोक्ता श्रेणियों में औसत 8.35 प्रतिशत वृद्धि अनुमोदित की गई है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए औसत विद्युत प्रदाय दर 6.92 प्रति यूनिट रुपए अनुमानित की गई है। आयोग द्वारा वर्तमान टैरिफ आदेश में लिए गए निर्णयों एवं राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनी के घाटे की प्रतिपूर्ति के परिणाम स्वरूप औसत विद्युत बिलिंग दर 6.92 पैसे रुपए अनुमानित है, जो कि वर्तमान प्रचलित दर से औसत 53 पैसे अधिक है। तदनुसार वर्तमान प्रचलित दर से विद्युत दरों में औसत 8.35 प्रतिशत की वृद्धि अनुमोदित की गई है।
घरेलू एवं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
कृषि पम्पों के लिए विद्युत की दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
मांग एवं उपलब्ध विद्युत उत्पादन के विश्लेषण उपरान्त की संरचना में परिवर्तन किया गया है।
पर्यावरण संरक्षण एवं कार्बन फुटप्रिन्ट घटाने हेतु अक्षय ऊर्जा क्रय करने हेतु इच्छुक उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु ग्रीन एनर्जी चार्ज का निर्धारण किया गया है।
रेलवे के टैक्शन लोड हेतु लागू 20 प्रतिशत की लोड फैक्टर रिबेट को समाप्त कर दिया गया है।
एचवी-5 एवं एलवी-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है।
जारी की जा रही नई विद्युत दरें जो कि संलग्नक-1 और संलग्नक-2 में उपलब्ध हैं, 1 जून, 2024 से प्रभावशील होंगी।