छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत पर स्वतः संज्ञान, ऊर्जा विभाग के सचिव शपथ पत्र के साथ तलब
रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में बिजली के करंट से तीन हाथियों की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की खंडपीठ ने ऊर्जा विभाग के सचिव और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अदालत ने यह कदम वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जाहिर करते हुए उठाया है और इस मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
रायपुर के वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने भी इस जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि बिलासपुर वन मंडल में एक अक्टूबर को करंट लगने से एक हाथी शावक की मौत हुई थी. सिंघवी ने अपनी याचिका में यह भी उल्लेख किया कि बिजली के तार टूटने से नौ अक्टूबर को कांकेर जिले में तीन भालुओं की मौत हो गई थी।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया कि शिकार के उद्देश्य से बिछाए गए बिजली के तारों से इंसानों और वन्य जीवों की जानें भी जा रही हैं. कोरबा में 15 अक्टूबर को ऐसे तारों से दो लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 21 अक्टूबर को अंबिकापुर के जंगलों में एक व्यक्ति की इसी प्रकार के करंट से मौत हो गई थी. ये घटनाएं राज्य में बिजली के तारों के चलते वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाती हैं।
उच्च न्यायालय ने नितिन सिंघवी द्वारा दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें भी शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने वन्य जीवों की बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है. इस प्रकार की घटनाओं से न केवल वन्य जीवों का जीवन खतरे में पड़ रहा है,। बल्कि शिकारियों द्वारा बिछाए गए तारों से इंसानी जीवन भी प्रभावित हो रहा है।