छत्तीसगढ़

दिव्यांगजनों को धारा 34 के तहत आरक्षण देने राज्य सरकार ने गजट में किया प्रकाशन

रायपुर। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों को धारा 34 के तहत आरक्षण प्रदान करने के संबंध में राजपत्र प्रकाशन किया है। राजपत्र में लिखा है, राज्य सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, सार्वजनिक, उपक्रमों, निगमों, आयोगों, बोर्डो के सभी प्रकार के सेवाओं के समस्त प्रवर्ग श्रेणी के समस्त पदों पर चिन्हांकन हेतु प्रस्ताव मंगाए गए। समिति द्वारा 23 मार्च 2026 को दिव्यांगता के उपयुक्त श्रेणी श्रेणियों के लिए पदों के चिन्हांकन का परीक्षण किया गया एवं प्रवर्ग श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) के दिव्यांगता के पदों के चिन्हांकन की सूची की अनुशंसा की गई।

राजपत्र में लिखा है, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, के आदेश क्रमांक एफ 13-2/2018/आ.प्र./1-3, 27 मार्च 2025 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 33 की उपधारा (I & II) में विहित प्रावधान के तहत् सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। उपरोक्त समिति द्वारा 23 मार्च 2026 को दिव्यांगता के उपयुक्त श्रेणी श्रेणियों हेतु पदों के चिन्हांकन का परीक्षण किया गया एवं प्रवर्ग श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) के दिव्यांगता के पदों के चिन्हांकन की सूची की अनुशंसा की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ GEN/14902/2025-GAD, 22 अक्टूबर 2025 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष 24 फरवरी 026 को विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त किया गया है। विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं एवं राज्य शासन के निर्णय अनुसार विभिन्न विभागों के पदों का संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकन संलग्न परिशिष्ट "क" अनुरुप है। अतः समूह "प्रथम", "द्वितीय", "तृत्तीय" एवं "चतुर्थ" श्रेणी में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए चिन्हांकित किए गए पदों की सूची सर्वसंबंधितों को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं यह सूची निग्न प्रावधानों के साथ लागू होगी।