PUC खत्म तो गाड़ी भी बंद! बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
2026-05-16 07:25 AM
82
दिल्ली: एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 अक्टूबर 2026 से बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी नहीं दी जाएगी। यह नियम पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लागू होगा। जिन वाहनों का पीयूसी प्रमाणपत्र एक्सपायर हो चुका होगा या वैध नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। इससे वाहन मालिकों के लिए समय पर पीयूसी अपडेट कराना जरूरी हो जाएगा।
नियम को लागू करने के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे वाहनों के नंबर स्कैन कर VAHAN और PUCC डेटाबेस से मिलान करेंगे। यदि वाहन का पीयूसी वैध नहीं पाया गया, तो सिस्टम ईंधन देने की अनुमति नहीं देगा। आयोग का मानना है कि इस कदम से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण लगेगा और वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसे सख्त लेकिन जरूरी कदम माना जा रहा है।