पूर्व सांसद दोहरे हत्याकांड में दोषी करार... सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा... वोट नहीं देने पर करा दिया था कत्ल
2023-09-01 01:14 PM
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नई दिल्ली। नेता के कहे मुताबिक वोट नहीं दिए जाने पर उनकी हत्या कराए जाने के मामले में RJD के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को बाकि की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को दोहरे हत्याकांड का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला 28 साल पहले मार्च 1995 का है, जिस पर फैसला अब जाकर आया है।
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राजद के पूर्व सांसद को अगस्त के महीने मेंं दोषी करार दिया था। इसके बाद अब एक सितंबर को उनकी सजा पर बहस हुई। कोर्ट ने इन्हें सजा सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पहले निचली अदालत में सुनवाई हुई थी। यहां पूर्व सांसद को रिहाई मिली थी। फिर यह मामला हाइकोर्ट में पहुंचा था। यहां निचली अदालत के फैसले को सही माना गया। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार दिया गया है। इसके बाद अब सजा भी सुना दिया गया है।
साल 1995 में दो लोगों की हत्या का मामला
बता दें कि यह पूरा मामला 1995 का है। सांसद पर आरोप था कि उन्होंने अपने कहे अनुसार वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख इलाके के निवासी की हत्या करा दी थी। साल 1995 में राजेंद्र राय और दारोगा राय की हत्या हुई थी। राजेंद्र राय की उम्र 47 साल थी। वहीं, दारोगा राय की उम्र 18 साल थी। आरजेडी के पूर्व सांसद पर वोट नहीं देने पर हत्या का आरोप था। इसके बाद निचली अदालत में मामला पहुंचा था।
यहां सुनवाई हुई और पूर्व सांसद को रिहाई मिल गई थी। हाईकोर्ट में भी यह मामला पहुंचा था। इसके बाद पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को ही सही माना था। वहीं, फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।