प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के रसोईयों के मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि
भोपाल। “मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना" अब "मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना" के रूप में जानी जायेगी। इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जायेगा। भविष्य में जब-जब प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जायेगी। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया । बैठक मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' में संपन्न हुई।
मंत्रि-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मासिक मानदेय 2 हजार रूपये में वृद्धि करते हुये नवीन मानदेय 4 हजार रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे 2 लाख 10 हजार रसोईये लाभान्वित होंगे। इसके लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 की शेष अवधि के लिये पूर्व में आवंटित राशि के अतिरिक्त 294 करोड़ 32 लाख रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रतिवर्ष 714 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग / कैरी फारवर्ड पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई है। मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों को दिये जाने वाले मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति दी है। वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9 हजार रूपये से बढ़ाकर 18 हजार, वर्ग-2 के मानदेय 7 हजार रूपये से बढ़ाकर 14 हजार रूपये और वर्ग-3 के मानदेय 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 10 हजार रूपये किया गया है।
मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में मॉब लिंचिंग के अपराध पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत व पुनर्वास के लिये म.प्र. मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किये जाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरूचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हानि या क्षति कारित करने के लिये हिंसा का कोई कृत्य या कृत्यों की कोई श्रंखला को शामिल किया गया है। योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीडितों को प्रतिकर राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है।