देश-विदेश

हाई कोर्ट का अनोखा फैसला... 21 बार तिरंगे को सलामी और भारत माता की जय के नारे

डेस्क। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने मंगलवार को एक अनोखा फैसाला सुनाया। देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए मध्य प्रदेश के युवक फैजल को कोर्ट ने तिरंगे को 21 बार सलामी और भारत माता की जय के नारे लगाने की सजा सुनाई। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फैजल ने भोपाल के थाने में 21 बार भारत माता की जयके नारे लगाए। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबादका नारा लगाने पर पश्चाताप भी जाहिर किया। उसने कहा कि रील बनाते हुए उसने गलती से वह नारा लगा दिया था।

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने फैजल को जमानत देते हुए शर्त लगाई थी कि उसे महीने में दो बार भोपाल के मिसरोद थाने में तिरंगे को सलामी देनी होगी। मामले का निपटारा होने तक उसे महीने के हर पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी देने के साथ भारत माता की जयका नारा लगाना है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए फैजल ने इसकी शुरुआत कर दी है।

जस्टिस डीके पालीवाल ने 15 अक्टूबर को आदेश में कहा कि आरोपी को कुछ शर्तें लगाकर जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जिससे उसके अंदर उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा हो, जहां वह पैदा हुआ और रह रहा है। अदालत ने कहा, ‘वह खुलेआम उस देश के खिलाफ नारे लगा रहा है, जिसमें वह पैदा हुआ और पला-बढ़ा है।

 

----------