रायपुर

रायपुर निगम का बड़ा एक्शन! रोहिणीपुरम का हेवन कैफे सीलबंद

रायपुर : राजधानी रायपुर में नगर निगम ने आवासीय क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक परिसर के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर निगम जोन क्रमांक 5 के नगर निवेश विभाग ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के अंतर्गत रोहिणीपुरम गोल चौक स्थित जेए कोचिंग के पास संचालित हेवन कैफे को सीलबंद कर दिया। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि संचालित किए जाने के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीलबंदी की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नगर निवेश विभाग के अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे।

आवासीय क्षेत्र में संचालित हेवन कैफे पर कार्रवाई 
रायपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 5 के अंतर्गत रोहिणीपुरम गोल चौक के पास स्थित हेवन कैफे पर नगर निवेश विभाग की टीम ने कार्रवाई की। नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कैफे जिस परिसर में संचालित किया जा रहा था, वह आवासीय क्षेत्र में स्थित है। निगम ने इसे व्यावसायिक परिसर के रूप में संचालित किए जाने का मामला बताते हुए सीलबंदी की कार्रवाई की। कार्रवाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्षेत्र में की गई। नगर निगम अधिकारियों की उपस्थिति में परिसर को सीलबंद करने की प्रक्रिया पूरी की गई।

निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर हुई कार्रवाई 
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 5 नगर निवेश विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की। जोन 5 के जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिसर को सीलबंद किया। नगर निगम प्रशासन की ओर से बताया गया कि कार्रवाई नगर निवेश विभाग के माध्यम से की गई है। हेवन कैफे के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान नगर निगम के कई अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें जोन 5 के कार्यपालन अभियंता पद्माकर श्रीवास, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर शामिल थे। अधिकारियों की मौजूदगी में आवासीय क्षेत्र में संचालित बताए गए व्यावसायिक परिसर के विरुद्ध सीलबंदी की कार्रवाई पूरी की गई।

आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर निगम की कार्रवाई 
शहरी क्षेत्रों में भवनों का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन और लागू नगर निवेश नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक होता है। आवासीय भवनों या परिसरों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए संबंधित नियमों के तहत आवश्यक अनुमति और शर्तों का पालन करना पड़ सकता है। इसी संदर्भ में रायपुर नगर निगम के नगर निवेश विभाग ने रोहिणीपुरम स्थित हेवन कैफे के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि नगर निगम की उपलब्ध सूचना में कैफे के विरुद्ध जारी नोटिस, संबंधित भवन अनुज्ञा, अनुमति की स्थिति और कार्रवाई में लागू विशिष्ट कानूनी धाराओं का विवरण नहीं दिया गया है।

रोहिणीपुरम गोल चौक के पास हुई सीलबंदी 
रोहिणीपुरम गोल चौक के समीप जेए कोचिंग के पास स्थित हेवन कैफे पर नगर निगम की कार्रवाई को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा हो रही है। नगर निगम की टीम ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परिसर को सीलबंद किया। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में कैफे संचालक की प्रतिक्रिया या सीलबंदी के खिलाफ किसी अपील का उल्लेख नहीं है। नगर निगम प्रशासन की ओर से इस मामले में आगे की कार्रवाई के संबंध में भी कोई विस्तृत सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।