रायपुर

आप टैक्सपेयर है तो यह खबर आपके लिए..... 31 जुलाई तक जमा करें रिटर्न नहीं तो देनी होगी लेट फीस

डेस्क। सभी टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप साल में 2.5 लाख रुपये ज्यादा कमाते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर आप सोच रहे है कि हर बार कि तरह इस बार भी तारीख आगे बढ़ जाएगी तो सावधान। हम आपको बतादें कि सरकार ने साफ कह दिया है कि रिटर्न की तारीख को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको बाद में लेट फीस देनी होगी।

सीए विकास जैन ने बताया कि अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनके पास दूसरा मौका है। वे 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम एक साल में 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उनको इनकम टैक्स एक्ट 234F के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आप अगर 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम के 234A के तहत आप जब तक आईटीआर फाइल करते हैं तो उस महीने तक आपको 1 फीसदी का इंटरेस्ट चुकाना होगा।

आपको रिटर्न फाइल करते समय सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आयकर विभाग से कोई भी जानकारी छुपाते हैं तो ये आपको महंगा पड़ सकता है। आप कभी भी कोई जानकारी गलत नहीं बताते हैं तो आपको 200 फीसदी तक पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। कोई टैक्सपेयर्स अगर जानबूझकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग नोटिस जारी कर सकता है।