रायपुर

जारी शिक्षक भर्ती के बीच... छत्तीसगढ़ सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को रोजगार देने... हाईकोर्ट से मांगा मार्गदर्शन

रायपुर। युवाओं को रोजगार देने के लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने कुल 12489 पदों का विज्ञापन जारी किया था। विभागीय जानकारी के मुताबिक व्याख्याता के 432 पदों पर भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है। वहीं शिक्षक के 5772 पदों पर काउंसिलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य लगातार चल रहा है, जिसे लगभग 10 दिन में पूरा करने का अनुमान है। इन पदों पर बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थी पात्र है तथा उनकी भर्ती लगातार की जा रही है। 

सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर नियुक्ति के लिये काउंसिलिंग प्रारंभ जा चुकी है। छत्तीगसढ़ शासन व्दारा जारी विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पदों पर भी बी.एड. को पात्र माना गया था, और उन्हें व्यापमं की परीक्षा में बैठने का अवसर भी दिया गया, परन्तु इसी बीच अचानक दिनांक 11 अगस्त को राजस्थान राज्य से संबंधित सिविल अपील क्र. 5068/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बी.एड. को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र घोषित कर दिया। इसके तत्काल बाद माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.एस. 5788/2023 में दिनांक 21 अगस्त को सहायक शिक्षक पद हेतु बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया, परन्तु डी.एड. एवं डी.एल.एड. की काउंसलिंग पर कोई रोक नही लगाई। 

इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के इस आदेश के पालन में डी.एड. एवं डी.एल.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग जारी रखी गयी है, जिससे राज्य के युवाओं को शीघ्रता से रोजागार दिया जा सके। बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध विधिक उपचारों के बारे में महाधिवक्ता महोदय से मार्गदर्शन मांगा गया है।