रायपुर

आयकर रिटर्न फाइल करने में बचे हैं केवल 2 दिन, टैक्सपेयर्स जल्दी करें नहीं तो होगी परेशानी: विकास जैन

रायपुर। वित्तीय वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 थी। यदि आप इस समय सीमा से चूक गए हैं, तो भी आप इसे दाखिल कर सकते हैं। लेकिन इस देरी से फाइल की गई आईटीआर को Belated ITR कहा जाता है। यह आईटीआर आपको 31 दिसंबर 2023 तक करना होगा। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4) के तहत देरी से फाइल की आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि है। देरी से आईटीआर फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगता है। 

राजधानी के वरिष्ठ सीए विकास जैन ने बताया कि देरी से आईटीआर वह लोग फाइल करते हैं जो 31 जुलाई की डेडलाइन को चूक जाते हैं। वह लोग आमतौर पर 31 जुलाई को आईटीआर फाइल नहीं करते, वह 31 दिसंबर तक 5,000 रुपए की पेनाल्टी के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

देरी से रिटर्न फाइल करने के अलावा 31 दिसंबर 2023 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (AY 2023-24) के लिए रिवाइज आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि भी है। बता दें कि बेसिक आईटीआर में गलतियों को सुधारने के लिए रिवाइज आईटीआर दाखिल किया जाता है। रिवाइज आईटीआर आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत दाखिल किया जाता है।