महतारी वंदन योजना के लिए 5 फरवरी से शुरू होगा आनलाइन आवेदन.. जानिए किसे मिलेगा योजना का लाभ
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू करने का फैसला लिया है। यह योजना 1 मार्च से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। योजना के लिए 5 फरवरी से आनलाइन और आफलाइन पंजीयन प्रारंभ हो जाएगा। आवेदन 20 फरवरी तक किए जा सकेंगे। 21 फरवरी को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस सूची पर 21 से 25 फरवरी तक दावा-आपत्ति मंगाया गया है। 1 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। वहीं 5 मार्च को स्वीकृति पत्र जारी कर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को पात्र महिला हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरण की जाएगी। बतादें कि योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। वहीं समाजिक पेंशन योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को पेंशन की राशि काटकर शेष अंतर की राशि दी जाएगी।
मोदी की एक और गारंटी पर लगी मुहर, विष्णुदेव सरकार ने प्रदेश में लागू की #महतारी_वंदन_योजना
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) February 3, 2024
• छत्तीसगढ़ की मूल निवासी 21 वर्ष से अधिक उम्र की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यकता महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा।
• डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने ₹1000… pic.twitter.com/lJLIu3orAq
यह होगी पात्रताः विवाहित महिला, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी है। वर्तमान में आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 1 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगे।
इन्हें होगी अपात्रताः जिनके परिवार को कई भी सदस्य आयकरदाता हो, केंद्र या राज्य सरकार की सरकारी नौकरी में हो, भूतपूर्व सांसद या विधायक हो या वर्तमान में राज्य सरकार के किसी बोर्ड या मंडल का वर्तमान अध्यक्ष या भूतपूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो योजना के लिए अपात्र होंगी।
ऐसे भरा जाएगा आवेदनः योजना का लाभ लेने के लिए 5 फरवरी से आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन योजना के आलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in या मोबाइल एप से भरा जाएगा। आवेदन आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, आवेदक स्वयं और नगरीय क्षेत्र के वार्ड प्रभारी से लागिन से भरा जा सकेगा।
आवेदन करने की प्रक्रियाः आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/ आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी। प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जायेगी, यह पावती पार्टल ऐप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज़ फोटो। स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़। (निवास प्रमाण-पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान-पत्र)। स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड। स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। (यदि हो तो), विवाह का प्रमाण-पत्र/ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी/ वार्ड/ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची/ स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/मतदाता परिचय-पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस। (कोई एक) पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति। स्व-घोषणा पत्र/शपथ-पत्र।