श्रीराम लला दर्शन योजनाः आपकी उम्र भी है 65 से अधिक तो आप भी अपने साथ ले जा सकते हैं सहायक
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई श्रीरामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने कलेक्टरों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए है। यात्रा के लिए हितग्राहियों का चयन एवं अन्य कार्य के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। वहीं ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों के लिए इच्छुक आवेदकों की सूची कलेक्टर की ओर प्रेषित की जाएगी।
श्रीराम लला दर्शन के लिए आवेदन करने का एक प्रारूप निर्धारित किया गया है। जिसमें एक फोटो के साथ हितग्राही को निवास के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी।
व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर उक्त समूह के साथ, 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। बड़े समूह में प्रति 05 यात्रियों पर 01 के मान से सहायक मान्य किये जाएंगे। पति-पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी बशर्ते उनमें से किसी एक की उम्र 65 वर्ष से कम हो।
यदि आवेदक पति-पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है, ऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के आवेदन के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।
यदि व्यक्तियों के समूह एक साथ आवेदन करते हैं तो संपूर्ण समूह को एक आवेदन मानते हुए लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। उक्त समूह अधिक से अधिक 10 आवेदकों का हो सकेगा। समूह का एक आवेदक समूह का मुखिया कहलायेगा। अन्य सभी आवेदकों के आवेदन उसके आवेदन के साथ संलग्न कर जमा किये जाएंगे। यदि उक्त समूह में सम्मिलित व्यक्तियों को सहायक ले जाने की पात्रता है तो प्रस्तावित सहायकों के आवेदन भी इसी आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे।
समूह में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों की, जिसमें सहायक भी सम्मिलित होंगे, संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। सहायक को यात्रा पर ले जाने की दशा में उसे भी उसी प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी जो कि यात्री को मिलेंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रपत्र अनुसार ऑन लाईन आवेदन की प्रक्रिया भी तैयार की जा रही है। जिससे प्रत्येक जिले में चयनित यात्रियों, प्रतिक्षा सूची का डाटा बेस तैयार हो