Big News: जग्गी हत्याकांड के दोषियों की सजा बरकरार... हाईकोर्ट ने खारिज की अपील
रायपुर। छत्तीसगढ़ में चर्चिंग रामअवतार जग्गी हत्याकांड का फैसला आखिरकार आ ही गया। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसला के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस हत्याकांड में नामजद 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में दो तत्कालीन सीएसपी और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं।
4 जून 2003 को एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से दो बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे. और एक अमित जोगी को छोडकर बाकी 28 लोगों को सजा गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने हाईको्रट में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई करने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने जिन दो पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है, उनमें तत्कालीन सीएसपी गिल और सीएसपी त्रिवेदी के अलावा टीआई वीके पांडेय शामिल हैं।