सुप्रीम कोर्ट से अमन सिंह को मिला झटका, खुलेगी भ्रष्टाचार की फाइल
2023-03-02 12:54 PM
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के कद्दावर नौकरशाह और पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह के प्रमुख सचिव अमन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला। आय से अधिक संपत्ति मामले में अमन सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब मामले की नये सिरे से जांच होगी।

बतादें कि इसके खिलाफ याचिकाकर्ता उचित शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। हालांकि अमन सिंह को किसी भी कार्रवाई से बचाव के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
भाजपा के शासनकाल के प्रमुख नौकरशाह अमन सिंह द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की फाइल फिर से खुलेगी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अमन सिंह के पास अग्रिम जमानत के लिए तीन सप्ताह का समय है और उन्हें डीए मामले में जांच का हिस्सा बनना होगा।

पिछले साल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामला दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का “दुरुपयोग” था और आरोप प्रथम दृष्टया थे।
बता दें, फरवरी 2020 में सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत उचित शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि अब अमन सिंह वर्तमान में अडानी समूह में काम कर रहे हैं।