छत्तीसगढ़

अरविंद केजरीवाल को 'सुप्रीम' राहत, 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

नईदिल्ली। कथित शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई की।

केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आखिरी सुनवाई 7 मई को हुई थी। तब सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा था, "2 साल में 1,100 करोड़ हो गया? आपने कहा कि अपराध की आय 100 करोड़ थी, यह 1,100 करोड़ कैसे हो सकती है? पूरी के पूरी आय अपराध की आय कैसे हो सकती है।" इसके अलावा उन्होंने जांच में देरी पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर भी सवाल उठाए थे।

क्या है शराब नीति मामला?

दिल्ली सरकार ने नवंबर, 2021 में नई शराब नीति लागू की थी। इसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस नीति में भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की सिफारिश की। बाद में ED भी जांच में शामिल हो गई। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब कंपनियों से रिश्वत लेकर उन्हें नीति के जरिए लाभ पहुंचाया और शराब के ठेके दिए।

कपिल सिब्बल ने उठाए ED पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "ED ने कहा कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि प्रचार करने का अधिकार कानूनी अधिकार है, संवैधानिक नहीं। यह सही है, लेकिन कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी को सजा दी गई है और अदालत कहती है कि वे सजा पर रोक लगा रहे हैं तो वह चुनाव प्रचार में भाग ले सकता है। उनसे पूछें कि हार्दिक पटेल कैसे चुनाव लड़े थे?"