उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV's) की खरीद पर तीन साल के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। यह लाभ पांच साल की वैधता के साथ राज्य में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी बढ़ाया जाएगा।
शत—प्रतिशत छूट
सरकार की ओर से सभी जिलों के आरटीओ को तत्काल प्रभाव से निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 के अनुसार, 14 अक्टूबर 2022 से लेकर आगामी 13 अक्टूबर, 2025 तक उत्तर प्रदेश में बेचे जाने वाले वाहनों के (EV's) पर 100 प्रतिशत टैक्स छूट दी जाएगी। इसके अलावा, अधिसूचित इलेक्ट्रिक वाहन नीति की प्रभावी अवधि के चौथे और पांचवें वर्ष में, यानी 14 अक्टूबर, 2025 से 13 अक्टूबर, 2027 तक, राज्य में निर्मित, बेचे गए और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सौ फीसदी टैक्स छूट दी जाएगी।
1 लाख तक फायदा
बता दें कि, सरकार के इस फैसले में सभी इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चौपहिया वाहन, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV), प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (PHEV), बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल (BEV) और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल (FCEV) शामिल हैं। ईवी के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा ईवी की खरीद के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है। इन राहतों से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की खरीद में 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक और कारों की लागत 1 लाख रुपये तक कम हो जाएगी।