रायपुर नगर निगम आयुक्त ने जारी किया आदेश... अवमानना पर होगी सख्त कार्रवाई... जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू
2023-04-07 10:52 AM
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रायपुर। छतीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम लोगों की सुविधाओं का ख्याल करते हुए सभी उद्यानों को बेहतर करने नगर निगम के महापौर और प्रशासन लगातार प्रयासरत हैं। सभी पार्क में साफ—सफाई की पूरी व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है, तो जिम भी लगाया गया है। लोगों के मार्निंग वॉक के लिए पाथ भी बनाया गया है। कुल मिलाकर शहर के लोगों के लिए पार्क को व्यवस्थित करने की कोशिश निगम प्रशासन ने की है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं पार्कों में ध्वनि प्रदूषण भी लगातार होता रहा है।
सुबह पार्क में आने वाले लोग शांत मन से योगा, जिम, वॉक और एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, लेकिन पार्क में तेज आवाज में संगीत से ज्यादातर लोगों को परेशानी होने लगी थी, जिसके चलते इसकी शिकायत निगम प्रशासन से की गई। हालांकि शिकायतकर्ताओं ने अपने नामों का उल्लेख नहीं किया है और ना ही निगम प्रशासन ने किसी एक व्यक्ति की शिकायत पर पहल की, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए निगम आयुक्त ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है।
क्या है आदेश
रायपुर नगर निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें रायपुर निगम क्षेत्र के किसी भी पार्क में डीजे या साउंड सिस्टम का उपयोग कोई भी नहीं कर पाएगा। उन्होंने अपने आदेश में इस बात का भी जिक्र किया है कि यदि किसी ने इस आदेश की अवमानना की, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि इसमें उन्होंने इस बात को भी शामिल किया है कि डीजे अथवा साउंड सिस्टम लगाने के लिए पूर्व अनुमति ली जा सकती है। यदि आवेदन विचार योग्य होता है, तो अनुमति दी जाएगी।
