SIR प्रक्रिया के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को करेगा सुनवाई
नईदिल्ली। । सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की ओर से पूरे देश में लागू की जा रही SIR प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार की नई याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई करने का निर्णय लिया। यह याचिका सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें राज्य ने SIR प्रक्रिया को चुनौती दी है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण और नेहा राठी ने दलील दी कि SIR प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढांचे के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा, जिसके चलते चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत भूषण ने यह भी बताया कि SIR प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी बढ़ाई जा रही है, जिससे चुनाव आयोग स्वयं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रहा है।
पीठ ने कहा कि 11 नवंबर को अनेक महत्वपूर्ण मामले सूचीबद्ध हैं, फिर भी वह SIR से जुड़े मामलों की सुनवाई को समायोजित करने का प्रयास करेगी। भूषण ने दलील दी कि कई राज्यों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए इसकी त्वरित सुनवाई आवश्यक है।