छत्तीसगढ़

अब दोपहिया वाहनों को भी देना होगा टोल टैक्स, NHAI के लिए सरकार का नया नियम

नईदिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्ग में चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों को अब टोल टैक्स देना होगा। ये नियम 15 जुलाई से लागू होगा। नए नियम के मुताबिक, दोपहिया वाहनों को FASTag के माध्यम से टोल का भुगतान करना होगा, जो नियम का उल्लंघन करेगा उसे 2 हजार रुपये तक जुर्माने के तौर पर देना होगा।

बता दें कि दोपहिया वाहनों को जब आप खरीदते हैं तो उसी दौरान टोल टैक्स को वसूल लिया जाता है। ऐसे में जब दोपहिया वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा से गुरजरते हैं तो उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चार पहिया या उससे ऊपर के वाहनों से ही टोल टैक्स को वसूला जाता है, लेकिन नए नियम के मुताबिक दोपहिया वाहन चालकों को FASTag के माध्यम से टोल का भुगतान करना होगा। NHAI के टोल इर्न्फोमेशन सिस्टम के रिकॉर्ड के मुताबिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में कुल 1057 NHAI टोल हैं, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग को टोल टैक्स मिलता है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में टोल को लेकर एक नई योजना का ऐलान किया था। उन्होंने फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास योजना की घोषणा की थी। 15 अगस्त से इस योजना की शुरुआत होगी। ये पास 3000 रुपये का है और 200 यात्राएं की जा सकती है। यह योजना अभी सिर्फ NHAI और NE के टोल प्लाजा पर ही मान्य होगा। स्टेट हाइवे के अंतर्गत आने वाले टोल बूथ पर यह पास नहीं चलेगा।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजा के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करती है और एकल, किफायती लेन-देन के माध्यम से टोल भुगतान को सरल बनाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रतीक्षा समय, भीड़भाड़ को कम करके तथा टोल प्लाजा पर विवादों को न्यूनतम करके इस वार्षिक पास का उद्देश्य लाखों निजी वाहन मालिकों को तीव्र और सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।

दोपहिया चालकों को क्या करना चाहिए?
-15 जुलाई 2025 से पहले FASTag जरूर लगवाएं।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय पर्याप्त बैलेंस रखें।
टोल प्लाजा से गुजरते समय फास्टैग स्कैन कराएं नहीं तो दंड (जुर्माना) लगेगा।